Pan-Aadhar Link ऐसे करे 31 मार्च के बाद हो सकता है बंद! 7

Pan-Aadhar Link

Pan-Aadhar Link:- आज के दौर में पैन और आधार कार्ड अति आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। 1 अप्रैल 2023 Pan-Aadhar  कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड के जरिए आप प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) को भरने में आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड के अलावा भी एक और दस्तावेज है और वो है आधार कार्ड । देश के हर नागरिक की पहचान है आधार कार्ड।

आयकर विभाग का Tweet (Pan-Aadhar Link)

सरकार (Government) ने 1 अप्रैल 2023 से पहले pan and Aadhar कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसे लिंक कराने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2023 है। यदि आपका भी Pan-Aadhar Link नहीं है तो आपका पैन और आधार कार्ड एक्सपायर हो जाएगा जिसका इस्तेमाल आप चाह कर भी कहीं नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं Pan & Aadhar Link कैसे करें।

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जानिए कैसे करें (Pan-Aadhar Link)

  • इनकम टैक्स की ई–फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • बाईं तरफ दिए गए क्विक लिंक्स (Quick Links) पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आधर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर आपको अपना Pan and Aadhar नम्बर और नाम एंटर करना है।
  • उसके बाद फिर आपके नम्बर पर OTP (One Time Password) जाएगा।

Pan-Aadhar Link कैसे करें चेक ?

  • ई–फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in
    पर जाएं ।
  • और पेज के सबसे ऊपर में Quick Links पर जाकर Aadhar लिंक पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन (Screen) पर नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज के सबसे ऊपर में एक हाइपरलिंक लिखा होगा, जिस पर लिखा होगा कि आप अपने आधार लिंक का अनुरोध (Request) कर चुके हैं।
  • यदि आप आधार लिंक का स्टेटस यानी स्तिथि जानना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करें।
  • इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको आपके Pan-Aadhar Link  से जुड़ी कुछ डिटेल्स फिल करना होगा।
  • उसके बाद ‘ व्यू लिंक आधार स्टेटस ’ करें।
  • इस परिणाम (Result) से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आपके Aadhar से जुड़ा हुआ है या नहीं।

टॉल फ्री नम्बर पर मैसेज करके ऐसे करें लिंक

आपको बता दूं कि जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना चाहते हैं। उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस (SMS) भेजना होगा।

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तथा टैक्सपेयर्स का नाम तथा जन्म तिथि मैच होने के बाद ही लिंक होगा। यदि आप इससे जुड़ी और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) पर विजिट करें।

Pan-Aadhar Link नहीं करवाने से हो सकता है नुक्सान

यदि आप अभी तक आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आवश्य करवा लें। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद आपका Pan and Aadhar डीएक्टिवेट (Deactivate) हो जाएगा। और फिर डीएक्टिवेट होने के बाद आपको काफी सारी मुस्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे में आयकर रिटर्न (Income Tax Return ) भरने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा म्यूच्यूअल फंड (Mutual Fund) , स्टॉक मार्केट ट्रेंनिंग ( Stock Marketing Trending) और बैंक में खाता खुलवाने में दिक्कत हो सकती है।

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