Toll Tax New Rules: आज हम बात करेंगे टोल टैक्स में आए नए बदलाव के बारे में। आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है वैसे ही टोल टैक्स नियम में हुए बदलाव यानी चेंजेस (Changes) के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।
आपको बता दें कि चार पहिया वाहनों में से पसेंजर बस (Pasanger Bus) हो या कोई निजी वाहन सभी का टोल टैक्स लगता है, लेकिन अब टोल टैक्स में हुए बदलाव के कारण आपको Toll Tax से छुटकारा मिलने वाला है।
किन–किन लोगों को मिलेगी टोल टैक्स से राहत ?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadakari) द्वारा यह सुचना दी गई है कि Toll Tax में हुए नए नियमों के तहत लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। इस विषय पर पूरी सूची तैयार की गई है। आपके जानकारी के लिए यह बता दें कि देश में सड़को की हालत में जिस तरह बदलाव देखने को मिल रहा है वैसे ही टोल टैक्स भी बढ़ता चला जा रहा है।
इसी स्थिति को देख कर केंद्र सरकार (Central government) ने Toll Tax New Rules को लागू किया है। जिसमें अधिकतर लोगों को टोल टैक्स चुकाने से मिलेगी राहत।
इन वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स:–
बता दें कि केंद्रीय सरकार (Central Government) के साथ–साथ राज्य सरकार यानी ( Central government) भी टोल टैक्स को लेकर नया खुलासा किया है। अब प्राइवेट गरियों (Private Cars) को किसी भी तरह का कोई टोल टैक्स (Toll Tax) नहीं भरना पड़ेगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा टोल टैक्स नहीं चुकाने वालों की एक सूची तैयार की गई है। आपको बता दें कि इस सूची में पहले 9 कैटेगरी (Category) शामिल की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा कर 25 कर दिया गया है।
इस राज्यों के लोगों को नहीं चुकाना पड़ेगा टोल टैक्स:–
सूचना के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि, पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का फैसला किया गया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश सरकार (M.P Government) की ओर से आदेश आया कि कॉमर्शियल व्हीकल ( Commercial Vehicles) को ही टोल टैक्स (Toll Tax) चुकाया जाएगा।
also read this:-UPI Payment पर लगा लिमिट Googlepay phonepe और paytm इन सभी UPI Payment System पर लगा दी गई है लिमिट
इस सूची में सरकारी कर्मचारी (Government Employee) से लेकर अन्य वाहन भी शामिल है जिसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। M.P सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के व्हीकल्स, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर (Trackter), ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों (Accredited Journalist) को भी Toll Tax चुकाना नहीं पड़ेगा।
टेंडर की प्रक्रिया:–
आपको यह भी बता दें कि पिछले महिनें हुई Cabinate Meeting द्वारा यह सुचना दिया गया था कि, इस रूट पर कार, जीप और बसों के साथ – साथ निजी वाहनों को भी Toll Tax से राहत देने का फैसला किया गया था। और यह टेंडर आने वाले महिने में पूरी हो जाएगी।